सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जम्मू-कश्मीर में सामान्य हा लात बहाल करने को कहा है. शीर्ष अदालत ने कांग्रेस नेता ग़ुलाम नबी आज़ाद को श्रीनगर, बारामू ला, अनंतनाग और जम्मू जाने की इजाज़त दी है. साथ ही ये भी कहा है कि आज़ाद को वहां जनसभाएं करने या सार्वजनिक तौर पर भाषण देने की इजाज़त नहीं होगी. मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने यह भी क हा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वो ख़ुद जम्मू -कश्मीर जा सकते हैं. सु्प्रीम कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्र हित में स्कूल, अस्पताल और जन परिवहन को सुचारू रूप से काम करना चाहिए. अदालत ने यह टिप्पणी जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अ नुच्छेद 370 के प्रावधान हटाए जा ने के ख़िलाफ़ दाख़िल की गई या चिकाओं पर सुनवा ई के दौरान की पूर्व मुख्यमंत्री फा रूक़ अब्दुल्ला को रिहा किए जाने की मां ग करते हुए दाख़िल की गई अर्ज़ी पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और जम्मू-कश्मीर को नोटिस जारी किया है. मामले की अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी. एमडीएमके नेता वाइको ने फारूक़ अब्दुल्ला को रिहा करने की मांग करते हुए अर्ज़ी दी थी. उनका दावा है कि फारूक़ अब् दुल्ला को 15 सितंबर ...